MP हाईकोर्ट : एक सप्ताह का अवकाश घोषित, 2 नवंबर से होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मुख्यपीठ सहित दोनों खण्डपीठो में एक सप्ताह का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान फाइलिंग और वीसी से सुनवाई नहीं होगी। 2 नवंबर से फिर वीसी के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई शुरू होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी व प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उक्ताशय के सर्कुलर जारी किये हैं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलो की भौतिक रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है।
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