MP News : सीएम का बड़ा एलान ! अब डॉक्टर 30 में नहीं, 15 वर्ष में बनेंगे प्रोफेसर

MP News : सीएम का बड़ा एलान ! अब डॉक्टर 30 में नहीं, 15 वर्ष में बनेंगे प्रोफेसर
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मप्र डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्राम (डीएसीपी) स्कीम लागू करने वाला मप्र देश का छठवां राज्य बन गया है।

भोपाल। मप्र डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्राम (डीएसीपी) स्कीम लागू करने वाला मप्र देश का छठवां राज्य बन गया है। यह वही स्कीम है, जिसकी मांग को लेकर प्रदेश के 15 हजार से अधिक सरकारी डॉक्टर्स ने मई के महीने में काम बंद हड़ताल की थी। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सक महासम्मेलन में डॉक्टरों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर मुहर लगा दी है। यह सम्मेलन भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ था। सम्मेलन में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों को अब तक 8, 16 और 30 वर्ष में प्रमोशन दिया जाता रहा है, लेकिन अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। यह प्रमोशन 5, 10 और 15 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर मिल जाएगा। इसके लागू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती हुए चिकित्सक 15 वर्ष में प्रमोशन पाकर प्रोफेसर बन जाएंगे।

निजी नर्सिंग होम को टैक्स व पार्किंग शर्तों में छूट

सम्मेलन में प्रदेश भर के सरकारी व निजी क्षेत्र के दो हजार से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हुआ। यहां सीएम शिवराज ने सिर्फ डीएसीपी की घोषणा की, बल्कि साथ ही साथ निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स के लिए भी कई घोषणाएं कर दी। इसमें निजी नर्सिंग होम को कई तरह के टैक्स से छूट, आबादी वाले हिस्से में निर्माण की अनुमति, पार्किंग की शर्तों में छूट और बिल्डिंग निर्माण के समय एफएआर में छूट शामिल है।

क्या है डीएसीपी में प्रावधान

डीएसीपी में यह प्रावधान है कि यदि कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करता है तो 13 साल में वह प्रोफेसर बन जाएगा। इस बीच उसे समय-समय पर वेतनवृद्धि का भी लाभ निरंतर मिलता रहेगा। जबकि मप्र के जो नियम हैं वह 1988 में बनाए गए थे, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोफेसर बनने के लिए 20 साल का इंतजार करना होता है। डीएसीपी में यह भी व्यवस्था है कि यदि पद रिक्त भी नहीं है तो भी डॉक्टर्स को प्रमोशन देकर उसे दर्जा दिया जाएगा।

इन विभागों के डॉक्टर्स को लाभ

चिकित्सा शिक्षा विभाग 3500

स्वास्थ्य विभाग 7000

मेडिकल ऑफिसर एमई 500

ईएसआई एमओ 300

मेडिको लीगल गृह विभाग 10

गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग 150

संविदा डॉक्टर्स को समान काम समान वेतन का लाभ : सीएम ने स्वास्थ्य विभाग व एनएचएम में संविदा पर नौकरी कर रहे डॉक्टर्स के लिए समान काम समान वेतन देने का भी ऐलान किया है।

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