Nagar Palika Parishad News : मेयर, अध्यक्षों और निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि महापौर, नगर निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और नगर निगम की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है। साथ ही अन्य नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है।
5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां होंगी
नगर निगम आयुक्त को अब 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ रुपए तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां होंगी। महापौर को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां होंगी। मेयर इन काउंसिल को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के तथा निगम को 5 लाख से अधिक आबादी के शहर में 20 करोड़ रूपये से अधिक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 10 करोड़ से अधिक की वित्तीय शक्तियां दी हैं।
राशि व्यय
मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी को 2 लाख रुपए तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार नपा, नप मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को शक्तियों के लिए अधिकृत कर सकेगी।
नगर पालिका परिषद
मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 5 लाख रुपए तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपए अधिक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।
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