narottam mishra : शिवराज सरकार जेलों में बंद मुजिरिमों को करेगी रिहा, नरोत्तम ने दी जानकारी

narottam mishra : भोपाल। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने मध्यप्रदेश (madhya pradesh) की जेलों (jail) बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ बंदियों की रिहाई (release) का फैसला किया है। राज्य सरकार (government) ने इन बंदियों की रिहाई के लिए कुछ पैमाना भी तय किया है। रिहा होने वाले वह बंदी होंगे जो हुई सजा के विरूद्ध अपील दायर कर चुके हैं और उनकी अपील अभी तक लंबित है।
राज्य सरकार के द्वारा लिए गये निर्णय पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी है। मिश्रा ने ट्वीटर पर इस संबंध में उल्लेख करते हुए बताया है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जा रही है। ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है,उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होगी।
जुर्माना राशि भरना आवश्यक
मंत्री मिश्रा ने कहा है कि ऐसे बंदी जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे यदि जुर्माना राशि 15.08.2023 तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी । जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष है, उन्हें शेष सजा भुगताये जाने हेतु रोका जायेगा। जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा।
उन्होंने बताया है कि यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS