अब गाड़ी खरीदते ही हाथों-हाथ हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन,शोरूम पर ही मिल जाएगा नंबर

अब गाड़ी खरीदते ही हाथों-हाथ हो सकेंगे रजिस्ट्रेशन,शोरूम पर ही मिल जाएगा नंबर
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परिवहन विभाग 15 अप्रैल से भोपाल,इंदौर,जबलपुर व ग्वालियर में नई योजना शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत नए वाहन को खरीदते ही वहीं पर ही टैक्स जमा करने, बीमे के साथ नंबर भी अलॉट हो जाएगा।

भोपाल। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे,तो वाहन के रजिस्ट्रेशन व नंबर को लेकर एक-दो महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी खरीदते ही शोरूम से ही हाथों हाथ गाड़ी का रजिस्टेÑशन हो जाएगा। साथ ही नंबर मिल जाएगा। परिवहन विभाग 15 अप्रैल से भोपाल,इंदौर,जबलपुर व ग्वालियर में नई योजना शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत नए वाहन को खरीदते ही वहीं पर ही टैक्स जमा करने, बीमे के साथ नंबर भी अलॉट हो जाएगा। जिससे बिना रजिस्ट्रेशन वाहन शोरूम से बाहर नहीं आएगा। डीलर भी इस प्रक्रिया के बिना वाहन न बेच पाएंगे। इस योजना को लेकर जल्द ही परिवहन विभाग डीलरों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सेमीनार का आयोजन करेंगा।

जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया को पहले से ओर सरल बनाने जा रहा है। जिसके तहत भोपाल सहित चार शहरों में 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। जिसमें वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ रजिस्टेÑशन से लेकर नंबर मिल सकेंगा। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के अनुसार नई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसको लेकर कुछ शहरों में ट्रायल किया गया था। जोकि पूरी तरह सफल रहा है। मुकेश जैन ने बताया कि परिवहन विभाग की सभी व्यवस्था आॅनलाइन है। इसके चलते विभाग तुरंत के तुरंत गाड़ी नंबर व रजिस्ट्रेशन जारी कर सकेंगा। जो भी आवेदक गाड़ी खरीदेंगे, उनके आधार कार्ड से पूरी डिटेल्स आ जाएगी। नाम, जन्म तारीख और पता।

वाहन की डिटेल

नई योजना के तहत गाड़ी की सारी जानकारी शोरूम संचालक के पास मैन्युफ्रैक्चर के यहां से आ जाएगी। यह पूरी व्यवस्था आॅनलाइन रहेगी। तुरंत सभी जानकारी फीड हो जाएगी। इसके बाद टैक्स जमा हो जाएगा। इसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह बीमा भी आॅनलाइन ही मौके से हो जाएगा।

डीलरों को दी जाएगी ट्रेनिंग

इस योजना के तहत डीलरों को सभी तरह की जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही ट्रेनिंग देगा। जिसमें टैक्स जमा करने लेकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन व नंबर अलॉट करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही डीलर दो दिन के अंदर वाहन की नंबर प्लेट बनाकर भी आवेदक को दे देंगे।

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