PAN Aadhaar Linking: इन महीने निपटा लें यह ज़रूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

PAN Aadhaar Link Process: आज आधार ही हमारी पहचान है। आधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। सरकार लगातार ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कह रही है। ऐसे में अब सिर्फ 30 जून तक का ही समय बना हुआ है। अगर इस डेट तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी थी कि पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 30 जून, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जून को खत्म होने में एक माह से भी कम का समय बचा है। अगर वक्त रहते दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया तो भरी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
फिलहाल पैन आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं 30 जून तक लिंक न करने पर पैन कार्ड इन एक्टिव हो जायेगा।
अगर जुलाई, 2023 से पैन के इनएक्टिव होने के बाद आपको इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। अगर आप इस भारी पेनाल्टी से बचना चाहते है तो 30 जून से पहले इन्हें लिंक कर लें।
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर Login Details को लिखें. इसके बाद Quick सेक्शन में जाकर आधार, पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स को फिल कर दें.
इसके बाद आखिरी में I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुन लें और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे दाल दें।
इसके बाद अपने क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई के जरिए 1,000 रुपये की पेनाल्टी का भुगतान करें। इससे आपको दोनों दस्तावेज आसानी से लिंक हो जाएंगे।
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