High court : पुलिस ने सैंपलिंग में बरती लापरवाही, आरोपियों को मिली सशर्त जमानत

High court : पुलिस ने सैंपलिंग में बरती लापरवाही, आरोपियों को मिली सशर्त जमानत
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गांजा तस्करी केस में सैंपलिंग की लापरवाही का मामला सामने आया है। इस लापरवाही के चलते हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चंबल के आईजी और मुरैना के एसपी को पेश कराया गया है।

ग्वालियर। गांजा तस्करी केस में सैंपलिंग की लापरवाही का मामला सामने आया है। इस लापरवाही के चलते हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चंबल के आईजी और मुरैना के एसपी को पेश कराया गया है। कोर्ट ने अब इनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने आरपियों के सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश भी जारी किया है।

कार से जब्त की थी गांजे की बड़ी खेप

गांजा तस्करी का यह मामला 2022 का है जब चंबल संभाग के पुलिस थाना नूराबाद में एक कार से गांजे की बड़ी खेप जब्त की थी। इसके बाद से ही यह केस चल रहा था। केस की सुनवाइयों में सामने आया है कि पुलिस अधिकारियों ने गांजा जब्त करते समय सैंपल लेने में लापरवाही बरती थी। जिसके चलते अब कोर्ट ने घटना के आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को आदेश देने के बाद क्या हुआ इसका जवाब भी मांगा है। साथ ही आपको बता दें कुछ माह पूर्व नियमों में संशोधन के चलते सैंपलिंग का अधिकार मजिस्ट्रेट को ही दिया गया है। अब पुलिस अधिकारियों के पास सैंपलिंग का अधिकार नहीं है।

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