bhopal; स्ट्रांग रूम में रखें पोस्टल वोट के साथ छेड़छाड़,पेटियां खोलने का वीडियो वायरल, दिग्गी और कमलनाथ ने की कार्रवाई की मांग

बालाघाट ; मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में नतीजे आने से पहले ही प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो चली है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे कुछ लोग स्ट्रांग रूम से पोस्टल वोट निकालकर गिनते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बालाघाट का बताया जा रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस द्वारा शेयर किया गया है। तो वही इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा बालाघाट कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफ़िसर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए निलंबन की मांग की गई है।
केवल नोडल अफ़सर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं :
वीडियो के सामने आने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि, बालाघाट ज़िले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति व गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। जिसकी पूरी जवाबदेही ज़िला कलेक्टर व पोस्टर बैलेट के रिटर्निंग ऑफ़िसर की होती है। इसलिए दोनों अधिकारियों का तत्काल निलंबन कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। केवल नोडल अफ़सर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है।
चुनाव आयोग से की शिकायत
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर लिखा कि प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का एक वीडियो सामने आया है. इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है. यह अत्यंत गंभीर मामला है. दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिये. मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आवाह्न करता हूं कि वे मुश्तैद रहें और कोई गड़बड़ी ना होने दें।
बालाघाट कलेक्टर ने बयान किया जारी
तो वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सफाई पेश करते हुए बालाघाट कलेक्टर ने कहा कि, आयोग के निर्देशानुसार डाक मत पत्र के स्ट्रांग रूम खोलने की सूचना 15 नवम्बर को भी राजीनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अभ्यर्थियों को भी दी गई थी। बालाघाट विधानसभा- 111 के डाक मत पत्र के शॉर्टिंग के लिए विधानसभा में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी गई थी। उनकी उपस्थिति में हुए कार्य के बाद स्ट्रांग रूम बन्द करते समय पंचनामा भी बनाया गया था।
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