Samvida Karmi News : किसी भी समय पद छोड़कर जा सकते हैं संविदा कर्मी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल। मप्र सरकार ने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के संविदा पर होने वाली नियुक्तियों में संशोधन कर दिया है। इससे उन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सहूलियत हो जाएगी, जो संविदा सेवा में नहीं रहना चाहते। उन्हें एक महीने पूर्व सूचना देने व एक माह का वेतन देने की औपचारिकता भी नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट ने इसके लिए संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) में संशोधन कर दिया है। यह संशोधन हालांकि खास उद्देश्य को लेकर किया गया है, किंतु अब कोई भी संविदा कर्मी जब चाहे तब यानी उसी दिन से सेवा से पृथक हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में मंजूरी के लिए कुल 10 मुद्दे रखे गए थे। इसमें से चावल मिलर्स को दी जाने वाली अनुदान राशि में कटौती का प्रस्ताव डिफर हो गया। दरअसल, कैबिनेट में प्रस्तान आने की खबर पर मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मिलर्स एसाेसिएशन का कहना था कि अन्य राज्यों में मिलिंग के लिए जितनी राशि दी जाती है, मप्र में उससे भी कम दी जा रही है। इसके बाद भी सरकार को यह ज्यादा लग रहा है। यदि कटौती की गई तो मप्र के मिलर्स को नुकसान हाेगा, इससे वे आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आधा दर्जन प्रस्ताव शासकीय सेवकों के मेडिकल क्षतिपूर्ति आदि से जुड़े हुए थे।
कैबिनेट में यह निर्णय भी लिया गया
कैबिनेट ने बैठक में नव-गठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने तथा 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बीसीओ 0709 में मर्ज किया जाएगा।
राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया।
एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल किया गया
कैबिनेट ने मप्र सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार परन्तु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा। गौरतलब है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर से एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था।
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