mp high court : जेल में लंबे समय से बंद बीमार कैदी ईलाज कराने के लिए हो सकेंगे रिहा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

ग्वालियर। हाईकोर्ट (high court) ने मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के सभी जेलों (jail) में 10 वर्षों से अधिक समय से बंद कैदियों (prisoners) को ईलाज (treatment) के लिए रिहाई देने के संबंध में आदेश दिया है। प्रदेशभर के अलग अलग जेलों में लंबे समय से बंद बीमार कैदियों के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रदेश की सभी जेलों में 10 साल या इससे अधिक समय से जेल के अंदर बंद गंभीर रूप से बीमार कैदियों को मानवता के अनुसार रिहाई देना उचित है। कोर्ट ने कहा है कि विधि के अुनसार इन कैदियों को बेहतर ईलाज मिलना जरूरी है।
एक मामले में हुई सुनवाई
कोर्ट के इस निर्णय से लंबे समय से जेल मेंं बंद कैदियों को राहत मिली है। जिससे इन कैदियों को अब अपने परिवार जनों के बीच रहते हुए ईलाज कराने का अवसर मिल सकेगा। इससे कैदियों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अपराधियों द्वारा किया गया अपराध सही नहीं है अपराध अपनी जगह है, लेकिन मानवता भी देखना जरूरी है, जिससे कि जेल के अंदर बंद लोग भी जीवित रह सके।
ग्वालियर बेंच में सुनवाई के दौरान एक मुजरिम की ओर से अपील की गई थी जिसमेंं यह जिक्र किया गया था कि मुजरिम को बीमारी के चलते कीमोथैरेपी दी जा रही है। मुजरिम की ओर से दी गई अपील में यह भी उल्लेख है कि खराब स्वास्थ्य के चलते उसे जमानत पर रिहा किया जाये। पीडित बीमारी के चलते कुछ खा पी भी नहीं पा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने मुजरिम की दलील पर सुनवाई करते हुए राहत दी है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS