राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से कहा- घातक हथियार लेकर चलने वालों पर कसें शिकंजा, ये निर्देश भी दिए

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्रों एवं वार्ड में आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। आयोग के पास इस तरह की कई शिकायते आई हैं, जिसमे लोग घातक हथियार लेकर चलते पाए गए। आयोग ने कहा कि प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रखा जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक-सुरक्षा या लोक शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो आर्म्स एक्ट 1959 में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित कर उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए।
असामाजिक तत्वों की धरपकड़
आयोग ने कहा है कि असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाए। मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक नगरीय निकायों में चलने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाए।
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