सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ताओं से कहा- हाई कोर्ट जाएं, 16 दिसंबर को ही सुनवाई के निर्देश

भोपाल। पंचायत चुनावों में आरक्षण से जुड़ा मामला एक बार फिर हाईकोर्ट के पाले में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे फिर हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कल 16 दिसंबर को ही इस मामले में सुनवाई के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता सैयद जाफर और परवी करने वाले अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने दी है। मप्र हाईकोर्ट कल फिर पंचायत चुनावों में आरक्षण और परिसीमन पर सुनवाई करेगा। एक बार वह पंचायत चुनावों में रोक से इंकार कर चुका है।
पांचवीं सुनवाई में दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पांचवी सुनवाई में 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS