मुख्यमंत्री ने कहा एक क्लिक में जाएगी ओला प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि, लेकिन करना होगा कुछ इंतजार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओला पीडि़त किसानों को मदद के लिए प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। लगभग 70 हजार हेक्टर में नुकसान हुआ है, चार-पांच जिलों की जानकारी आना अभी शेष है। सभी मंत्री अपने प्रभार के क्षेत्रों में एक बार स्वयं सर्वेक्षण एवं राहत के लिए जारी गतिविधियों का निरीक्षण कर लें। सर्वे के बाद किसानों के खाते में राहत की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करना है।
मंत्री गेहूं उपार्जन की व्यवस्था थी देखें
मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन भी आरंभ हो रहा है। सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में गेहूं उपार्जन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। वर्षा से प्रभावित चमकविहीन गेहूं भी खरीदा जाएगा। संकट के समय किसानों को हर संभव सहयोग देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन आदि कठिनाई रहित हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
उर्वरक का अग्रिम भंडारण किया जाएगा-
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीफ फसल के लिए उर्वरक का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। उर्वरक के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था पर आने वाले ब्याज का आकलन कर उसका भुगतान राज्य शासन से किया जाएगा। मंत्री उर्वरक की अग्रिम आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी आवश्यक समन्वय तथा निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही 16 अप्रैल को ग्वालियर में डॉ. अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा।
सरकार ने 30 हजार करोड़ की गारंटी दी
कैबिनेट ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न के उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिए एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए नि: शुल्क शासकीय प्रत्याभूति राशि 29 हजार 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शासकीय प्रत्याभूति से उपलब्ध राशि के अलावा शेष राशि की वित्त व्यवस्था ज्यादा ब्याज दर वाली खाद्यान्न साख सीमा से की जाएगी। निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति में से मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के मध्य समय-समय पर पुर्नआवंटन का अधिकार खादय विभाग को दिया गया है।
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