सरकार ने नाइट कर्फ्यू, कोविड व्यवहार का पालन छोड़कर कोरोना संक्रमण के संबंध में लागू सभी प्रतिबंध हटाए

भोपाल। प्रदेश सरकार ( State Govt.) ने नाइट कर्फ्यू और मास्क (Night curfew and masks), सैनेटाइजर उपयोग जैसे कोविड व्यवहार ( covid behavior) का पालन करने को छोड़कर कोरोना नियंत्रण ( corona control) के लिए पूर्व से लागू किए सभी प्रतिबंध ( Sanctions) हटा लिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब स्कूल, कॉलेज पूरी क्षमता से खुल सकेंगे। साथ ही सभी सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद और मेले जैसे आयोजन पूरी क्षमता से हो सकेंगे। कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ( Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj singh Chauhan) के निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस लगातार कम होने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद सभी स्कूल, कॉलेज और छात्रावास पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध भी नहीं रहेगा। आदेश के मुताबिक कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी रहेगा। तीसरी लहर में कोरोना पर काबू पर के लिए ये प्रतिबंध सबसे पहले लगाया गया था।
यह प्रतिबंध हटाए गए -
14 जनवरी को लगाई ये पाबंदियां हटाईं -
- कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूलों बंद किए गए थे। यह पाबंदी 31 जनवरी को खत्म कर 1 फरवरी से छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ वापस खोल दिए गए।
- सभी प्रकार के मेले (धार्मिक और व्यावसायिक) प्रतिबंधित किए गए थे।
- रैली और जुलूस पर लगाई गई थी रोक।
- राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों की सीमा तय की गई थी।
- बंद हॉल में 50 हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति के ही आयोजन की शर्त लागू की गई थी।
- खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर रोक लगाई। दर्शकों को बैन किया था।
- इसके अलावा शादी समारोह में 250 लोग शामिल हो सकेंगे। यह पाबंदी 4 जनवरी को खत्म की गई।
- शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। यह पाबंदी 11 जनवरी को यानी आज खत्म हुई।
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