सरकार ने कलेक्टरों से कहा- तेज करें नशा मुक्ति अभियान, जानिए क्या होगा अभियान के तहत

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने कलेक्टर्स से नशामुक्ति अभियान में तत्काल जिला एवं अनुभाग स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मास्टर-ट्रेनर्स की अद्यतन जानकारी और मास्टर-ट्रेनर्स द्वारा अनुभाग स्तर प्रशिक्षण की कार्य-योजना 31 मई तक भेजने को कहा है। मुख्य सचिव ने विभाग को नशामुक्ति अभियान के क्रियान्वयन के लिए तत्काल प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू करने और प्रत्येक जिले के लिए न्यूनतम 8-10 विषय-विशेषज्ञ तैयार करने के निर्देश दिए थे।
निर्देशों में कहा गया है कि मास्टर-ट्रेनर्स जिलों में विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिये स्मार्ट क्लॉस का चिन्हांकन करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला और अनुभाग स्तर के प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर लिया जाए। जिले के सभी नशे के हॉट स्पॉट चिन्हित करें। साथ ही नशे के पीड़ित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास केन्द्रों का चिन्हांकन और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करा कर उपचार पुनर्वास केन्द्रों को सूचीबद्ध करें।
जिला स्तरीय समिति
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), वन मण्डलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त आदिम-जाति कल्याण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज, संचालक इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला आबकारी अधिकारी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण और परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र सदस्य होंगे। समिति में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर आदि को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसी तरह कलेक्टर, अन्य विभागों एवं संस्थानों के अधिकारियों, अन्य जन-प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आमंत्रित कर सकेंगे।
अनुभाग स्तरीय समिति
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, वन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत), बाल विकास परियोजना अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड शिक्षाधिकारी, मुख्य नगरपालिका, नगर परिषद, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आदि सदस्य होंगे। अनुभाग स्तर के जन-प्रतिनिधि और नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा।
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