हाईकोर्ट ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पंचायत चुनाव संबंधी याचिकाओं पर दिया यह निर्णय

हाईकोर्ट ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पंचायत चुनाव संबंधी याचिकाओं पर दिया यह निर्णय
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह याचिकाओं पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद अर्थात 3 जनवरी के बाद करेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कल 15 दिसंबर को ही हाईकोर्ट से कहा था कि वह याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई करे। याचिकाकर्ताओं को भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था।

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह याचिकाओं पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद अर्थात 3 जनवरी के बाद करेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कल 15 दिसंबर को ही हाईकोर्ट से कहा था कि वह याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई करे। याचिकाकर्ताओं को भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। याचिकाओं पर आज 16 दिसंबर को सुनवाई की जानकारी दी गई थी लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने पंचायत चुनाव की याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से इंनकार करते हुए आफ्टर विंटर वेकेशन का आदेश दिया है । हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अधिवक्ता विवेक तन्खा फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

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