मतदाताओं को लुभाने, डराने, धमकाने की शिकायत पर होगी यह सख्त कार्रवाई, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

भोपाल। मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने अनाप- शनाप खर्च कर मतदाताओं काे लुभाने वाले प्रत्याशियों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। आयोग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी नजर रखें। प्रचार के दौरान का वीडियोग्राफी कराएं। यदि कहीं धाेती, साड़ी, कंबल, पैसा आदि बांटने की भनक लगे या फिर शिकायतें मिले तो कड़ी कार्रवाई करें। हर हाल में इस तरह की घटनाएं रूकनी चाहिए।
वीडियोग्राफी अनिवार्य कराएं
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। यह वीडियोग्राफी नामांकन पत्र लिए जाने के दौरान, विशेषकर नामांकन -पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (संवीक्षा), नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान पर पूरी नजर रखें। यदि कहीं से भी आचार संहिता का उल्ल्ांघन पाया जाता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करें। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
मंत्रियाें के रैली, जुलूस आदि पर तटस्थ नजर रखें
आयोग ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों की अोर से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल एक्शन लें। इसमें किसी भी तरह से जांच हो आंच नहीं आनी चाहिए। आयोग ने कहा कि महापौर व अध्यक्षों के चुनाव प्रचार के दौरान आमतौर पर मंत्रियांे या फिर बड़े नेताओं की की रैली होती है। इसकी वीडियोग्राफी कराने के साथ ही इस पर नजर रखें। आचार संहिता का कहीं भी उल्ल्ांघन हो रहा हो तो इस पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करें।
प्रलोभन देने व डराने धमकाने की घटनाएं नहीं हो
आयोग ने कहा कि राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएं, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ईवीएम की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों की ओर से प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डीएमएम की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाए, जरूर कराएं।
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