Ticket Cancellation Rules : अब दो दिन पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर नहीं कटेगा अधिक शुल्क

भोपाल। रेल यात्रियों को अक्सर टिकट कैंसिल कराने पर अधिक चार्ज कटे जाने को लेकर शिकायत रही है। अब रेलवे बोर्ड ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए साफ कर दिया है कि इसके तहत वेटिंग टिकट के कंफर्म होने की संभावना कितने प्रतिशत तक है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि सभी तरह के शुल्क को सॉफ्टवेयर में तय किया गया है। बुकिंग काउंटर पर यात्रियों से अधिक रकम की डिमांड नहीं कर सकते। वेटिंग टिकट को कंफर्म मानकर इसे कैसिंल कराने पर अधिक कैंसिलेशन का चार्ज नहीं लगेगा।
120 रुपए देना होगा कैसिंलेशन चार्ज
सूत्रों के अनुसार रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन छूटने के समय से दो दिन पहले अर्थात 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो स्लीपर क्लास के टिकट पर 120 रुपए, थर्ड एसी कोच के लिए 180 रुपए, सेकंड एसी के लिए 200 रुपए तथा फर्स्ट एसी के लिए 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देने का नियम है। कंफर्म टिकट में ट्रेन छूटने से 12 घंटे पहले उसे प्रति यात्री किराए की 25 फीसदी राशि अथवा उपयोक्त राशि में से जो भी अधिक हो, कैंसिलेशन चार्ज के रूप में चुकाना होती है।
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