Triple Talaq Case : न्यायालय में पेशी पर आए पति ने कोर्ट के बाहर महिला को दिया तीन तलाक

Triple Talaq Case : न्यायालय में पेशी पर आए पति ने कोर्ट के बाहर महिला को दिया तीन तलाक
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एमपी नगर थाना क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर घरेलू हिंसा के मामले में पेशी पर आए पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया। घटना गत 1 जुलाई की है। पीड़िता ने घटना की शिकायत सोमवार को की। पुलिस ने उक्त मामले में मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

भोपाल। एमपी नगर थाना क्षेत्र के जिला न्यायालय के बाहर घरेलू हिंसा के मामले में पेशी पर आए पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया। घटना गत 1 जुलाई की है। पीड़िता ने घटना की शिकायत सोमवार को की। पुलिस ने उक्त मामले में मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। एएसआई गंगा सिंह राठौर ने बताया कि शिफी खान पति इमरान खान (29) अशोका गार्डन इलाके में रहती है। उनकी शादी वर्ष 2019 में अब्बास नगर गांधी नगर निवासी इमरान खान से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति इमरान खान उसे प्रताड़ित करने लगा। उक्त घटना की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की थी और पति-पत्नी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

तीन बार तलाक कहकर तोड़ा रिश्ता

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई को वह कोर्ट पेशी पर पहुंची थी। शाम करीब साढ़े चार बजे कोर्ट के बाहर उसे पति इमरान खान मिला और वह गालीगलौज कर रहा था। उसने जान से मारने की धमकी देते हुए तीन बार तलाक कहकर उससे संबंध विच्छेद कर लिए।

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