आरटीई के तहत पहले पिछले साल के फीस क्लेम प्रस्ताव पर होगा अमल, हर बच्चे का स्कूल में ऐसे होगा सत्यापन

आरटीई के तहत पहले पिछले साल के फीस क्लेम प्रस्ताव पर होगा अमल, हर बच्चे का स्कूल में ऐसे होगा सत्यापन
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निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है की निजी स्कूलों से पहले 2020-21 के प्रस्ताव लॉक किए जाएंगे, उसके बाद ही सत्र 2021-22 के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे।

भोपाल। निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है की निजी स्कूलों से पहले 2020-21 के प्रस्ताव लॉक किए जाएंगे, उसके बाद ही सत्र 2021-22 के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे।

बायोमेट्रिक मशीन से होगा आधार सत्यापन

उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 में कोविड संक्रमण के कारण इस सत्र के लिए नेशनल आधार पर नवप्रवेशित बच्चों के साथ अन्य कक्षाओं के पास हुए बच्चों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। फीस या शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निजी स्कूलों को इस बार विशेष सावधानी का पालन करने को कहा गया था। क्योंकि यह प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा 16 अप्रैल तक ही प्रस्तुत किए गए हैं। एक स्कूल को अधिकतम दो प्रस्ताव ही प्रस्तुत करना था। ऐसी स्थिति में स्कूलों को परामर्श दिया गया कि वे अधिकतम बच्चों को पहले प्रस्ताव में ही शामिल कर लें, आरटीई फीस प्रतिपूर्ति का लाभ वास्तविक बच्चों को ही मिले इसके लिए स्कूल में आरटीई के तहत दर्ज सभी बच्चों का आधार सत्यापन केवल बायोमेट्रिक मशीन से कराया जाएगा।

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