बलात्कारी को 'सजा-ए-मौत' मिलने के बाद गांव में दिवाली, लॉ एंड ऑर्डर पर जताया विश्वास

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में विगत 19 नवंबर को जिला सत्र अपर न्यायलय अमरवाड़ा ने ग्राम नेर जमुनिया निवासी साढ़े 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रितेश उर्फ़ रोशन पिता उदे सिंह धुर्वे को फांसी की सजा और सह आरोपी धनपाल पिता महेश को 7 साल का सश्रम कारावास सहित दोनों को 2-2 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया था।
गांव में इस तरह की बड़ी घटना होने के बाद ग्रामीणों ने दीवाली त्यौहार नहीं मनाने का निर्णय लिया था। ग्रामीणों सहित परिजनों को उस दिन का इंतजार था की जिस दिन आरोपी को इस घटना के लिए मृत्यु दंड का फैसला आएगा। उस दिन दिवाली मनाई जाएगी, जिसके बाद 19 नवंबर को जिला सत्र अपर न्यायालय अमरवाड़ा ने फैसला सुनाया और मुख्य आरोपी को फ़ासी की सजा तथा सेह आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और इस दौरान न्यायलय के इस फैसले के बाद से परिजनों, ग्रामीणों में बेहद ख़ुशी का माहौल है।
फैसले के बाद जमकर देर रात आतिशबाजी की गई। पटाखे फोड़े गए घरों के सामने दिये जलाये गए और साथ ही इस मामले में जुटे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सहयोगियों का ग्रामीणों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को मिठाई देकर उनका हौसला बढ़ाया है। पीड़ित परिवार ने कानून पर विश्वास जताकर उन्हें बधाई भी दी है ।
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