MP ELECTION; बिना Voter ID के भी मतदान संभव, इन 12 डॉक्यूमेंट्स की मदद से कर सकेंगे अपने मत का इस्तिमाल, जानिए कैसे?

MP ELECTION; बिना Voter ID के भी मतदान संभव, इन 12 डॉक्यूमेंट्स की मदद से कर सकेंगे अपने मत का इस्तिमाल, जानिए कैसे?
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अब मतदाता 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों दिखाकर वोट कर सकेगी। जिनमे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य चीज़े शामिल है। जिसका उपयोग कर नए और पुराने मतदाता मतदान कर सकेंगे।

भोपाल ; मध्य प्रदेश में चुनाव की घड़िया धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। जिसको देखते राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में मतदाताओं के हित में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब वोटर आईडी नहीं होने पर भी जनता अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। ताकि वोटर आईडी कार्ड नहीं होने के चलते लोग वोट देने से वंचित न रहे।

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर भी कर सकेंगे वोट

बता दें कि कोई बार लोगों से उनका वोटर आईडी खो जाता है। या फिर चेहरा मेल नहीं खाने के चलते वोट नहीं कर पाते। ये समस्या उनके साथ ज्यादा होती है जो अधिक सफर करते है। लेकिन अब घबराने की जरुरत नहीं। क्योकि अब चुनाव आयोग ने मतदाताओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत अब मतदाता 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों दिखाकर वोट कर सकेगी। जिनमे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य चीज़े शामिल है। जिसका उपयोग कर नए और पुराने मतदाता मतदान कर सकेंगे।

इन 12 डॉक्यूमेंट्स की मदद से वोट करना हुआ आसान

अनुपम राजन ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है ।

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