vyapam scam case : सुप्रीम कोर्ट ने की चार्जशीट को हिंदी में देने की याचिका खारिज , कही यह बात

जबलपुर । व्यापम घोटाला मामला से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही है । खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की चार्जशीट को हिंदी में देने की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर आरोपपत्र की भाषा आरोपी नहीं समझता है तो इससे यह अवैध नहीं हो जाता है और इस आधार पर जमानत की मांग नहीं की जा सकती है ।
दरअसल सीबीआई के द्वारा व्यापम घोटाला मामला की चार्जशीट अंग्रेजी मे दाखिल की गई थी । जिसपर प्रतिवादी नरोत्तम धाकड़ और सुनील सिंह ने चार्जशीट को हिंदी मे देने के साथ साथ इस आधार पर जमानत की मांग की थी । जिसपर मप्र HC चीफ जस्टिस रवि मलीमठ तथा विशाल मिश्रा ने आरोपियों को हिंदी भाषा मे व्यापम घोटाला मामला की चार्जशीट प्रदाय करने को कहा गया था । जिसपर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है ।
इस आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी को उपलब्ध कराए गई चार्जशीट और अन्य दस्तावेज की भाषा की समझ नही है तो उसके द्वारा इसके लिए अदालत के समक्ष जल्द से जल्द आपत्ति दर्ज करानीहोगी जिससे उसे अदालत के द्वारा अनुवादित अन्य भाषा मे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन साथ मे अगर आरोपी का वकील आरोपपत्र की भाषा को समझ सकता है तो वह अपने क्लाइंट को इस चार्जशीट को समझा सकता है और अगर एसा है तो आरोपी को अनुवादित दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है। कोर्ट ने आगे कहा है कि एसा नही हो सकता की अगर आरोपपत्र की भाषा को आरोपी नहीं समझ पाता है तो यह अवैध हो जाएगा और इसके आधार पर वह अदालत से जमानत की मांग करने लगेगा ।
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