Punjab: भ्रष्टाचार के मामले में मनप्रीत बादल को बड़ी राहत, HC से मिली अग्रिम जमानत

Corruption Case: विवादित प्लॉट खरीद-फरोख्त मामले में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनप्रीत सिंह बादल की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, इस मामले में कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इतना साफ है कि मनप्रीत बादल के ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई है।
विजिलेंस ने मनप्रीत बादल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। यह गलत तरीके से प्लॉट हड़पने का मामला था। इसमें सरकार को 64 लाख का चूना लगाने का आरोप लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों से मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
विजिलेंस ने की थी छापेमारी
प्लाट घोटाले के मामले में विजिलेंस विभाग की एक टीम ने नामजद किए गए पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) की गिरफ्तारी लिए 6 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया था। पंजाब की विजिलेंस टीमें (Vigilance Teams) बादल की तलाश में पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में पहुंची थीं। इतना ही नहीं, विजिलेंस की टीम का एक्शन मनप्रीत बादल के करीबियों पर भी देखने को मिल रहा है। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। वह लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे हैं।
विजिलेंस द्वारा मनप्रीत बादल (Manpreet Badal) और पांच अन्य के खिलाफ प्लाट से संबंधित मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित कानून की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। विजिलेंस की टीम पिछले कई महीनों से मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ जांच कर रही है। बता दें कि इस मामले में तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS