पंजाब में आज से खुले सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स, जानिए किन शर्तों के साथ मिली छूट

पंजाब में आज से खुले सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स, जानिए किन शर्तों के साथ मिली छूट
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पंजाब में कोरोना वायरस को लेकर जारी नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। इन गाइडलाइन्स में पंजाब वालों को कुछ छूट दी गई हैं। वहीं राज्य में आज से यानी एक नवंबर से सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है।

चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना वायरस को लेकर जारी नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। इन गाइडलाइन्स में पंजाब वालों को कुछ छूट दी गई हैं। वहीं राज्य में आज से यानी एक नवंबर से सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ ही एंटरटेनमेंट पार्क खोलने का भी फैसला किया गया है। कोविड-19 अनलॉक में सुधार को देखते हुए राज्य के गृह मामले एवं न्याय विभाग ने शनिवार को सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों को जारी किए गए पत्र में यह रियायत देने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 50 फ़ीसदी स्टाफ की शर्त को भी वापस ले लिया था। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 7 महीने से राज्य में सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स बंद रखने का फैसला किया गया था। सरकार की ओर से कहा गया है कि एमएचए द्वारा गत 30 सितंबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हें गत 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया था। इन्हीं गाइडलाइंस को अब 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है जिसमें 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्रों में सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।

कंटेनमेंट जोनों को मिली कुछ राहत

सरकार द्वारा नई गाइडलान्स में कंटेंनमेंट जोनों को भी कुछ राहत दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्र में एंटरटेनमेंट पार्क और इसी प्रकार के अन्य स्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसी हफ्ते सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ की शर्त को वापस ले लिया था। नए फैसले के बाद अब सभी दफ्तरों, बोर्ड-निगमों के कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति लागू की गई है।

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