corona virus : जेलों में भीड़ करने के लिए पंजाब सरकार चार हजार और कैदियों को रिहा करेगी

चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार हर तरह के तरीके अपना रही है। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार अब जेलों में भीड़ कम करने के योजना के तहत चार हजार कैदियों को रिहा करेगी। पंजाब की जेलों में कोरोना वायरस दिशा-निर्देश को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकार 3500 से 4000 और कैदियों को रिहा करेगी। एक मंत्री ने इस बारे में बुधवर को जानकारी दी।
अब तक 9500 कैदियों को रिहा कर चुकी है राज्य सरकार
महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए राज्य सरकार करीब 9500 कैदियों को अबतक रिहा कर चुकी है। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और जेलों में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिये कैदियों की संख्या कम कर अधिकृत क्षमता का 50 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने बयान जारी कर यहां कहा कि प्रदेश की जेलों में फिलहाल करीब 17500 कैदी बंद हैं, जो कुल क्षमता का 73 प्रतिशत है। इस बारे में 31 जुलाई को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुयी थी, जिसमें जेलों में कैदियों की संख्या कम कर अधिकृत क्षमता का 50 फीसदी तक करने का निर्णय किया गया था। राज्य में अबतक 449 कैदी एवं 77 कारा अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
जन्माष्टमी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस कर्फ्यू में छूट दी
पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना वायरस के चलते लागू कर्फ्यू में जन्माष्टमी के मद्देनजर बुधवार और बृहस्पतिवार की दरम्यानी रात को दो घंटे की छूट देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि आंशिक छूट केवल एक रात के लिए होगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू किया है। जालंधर, लुधियाना और पटियाला शहरों में सरकार ने और कड़ा कर्फ्यू लागू किया है। इन शहरों में कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहता है। प्रवक्ता ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन कर्फ्यू बुधवार और बृहस्पतिवार की दरम्यानी रात को रात एक बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्र ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और सभी जिला मजिस्ट्रेट को तदनुसार आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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