बुरे फंसे पंजाबी गायक मूसेवाला, अपने नए गाने में हिंसा, बंदूक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर मामला दर्ज

चंडीगढ़। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ अपने नए गीत 'संजू' में हिंसा और बंदूक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह गीत कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। गायक के खिलाफ पहली बार मामला दर्ज नहीं किया गया है। इससे पहले कोविड-19 से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के दौरान एक 'फायरिंग रेंज' में एके-47 चलाते हुए तस्वीरें वायरल होने के बाद चार मई को उनके खिलाफ बरनाला में आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधान और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एवं पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन्स के निदेशक अर्पित शुक्ला ने बताया कि उनका गीत 'संजू' जो विभिन्न सोशल मीडिया पर 'ट्रेंड' कर रहा है, उसमें हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन करने की जानकारी मिलने के बाद मूसेवाला के खिलाफ मोहाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि वीडियो गीत 'संजू' को मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से अपलोड किए जाने की पुष्टि हो गई है। एडीजीपी ने बताया कि गायक के खिलाफ भादंसं की धारा 188, 294,504 सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्ला ने यहां आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि गाने में, मूसेवाला ने उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले का स्पष्ट संदर्भ दिया है और वीडियो की शुरुआत पंजाब पुलिस द्वारा ए.के-47 राइफल के अनधिकृत उपयोग के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले के समाचार से ही होती है। गाने में अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले की खबरों को भी दिखाया गया है। शुक्ला ने कहा कि यह न केवल अवैध आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है बल्कि न्यायपालिका, पुलिस और अधिवक्ताओं को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि मूसेवाला के खिलाफ ऐसा ही एक मामला एक फरवरी को मानसा पुलिस ने भी दर्ज किया था।
एडीजीपी ने कहा कि गायक को शस्त्र कानून के तहत दर्ज मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए पुलिस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
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