किसान आंदोलन के कारण रेल व सड़क सेवा मार्ग रोके जाने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार

चंडीगढ़। पंजाब में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयकों का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेल सेवा ठप कर रखी है। वहीं इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रेल व सड़क मार्ग रोके जाने पर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने सख्त टिप्पणी की- 'अगर पंजाब सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है तो कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करे। क्यों न कोर्ट आदेश जारी करते हुए यह लिख दे कि पंजाब सरकार संविधान के अनुसार चलने में नाकाम है।' इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें।
वहीं पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि ट्रैक खाली कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के वकील ने बैंच को बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है मालगाड़ी और अन्य पैसेंजर ट्रेन नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र इस संबंध में पत्र भी लिखा था। गोयल ने जवाब देते हुए कहा था कि राज्य सरकार पहले रेलवे ट्रैक खाली करवाए और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चत करे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर रेल और सड़क मार्ग खोलने के लिए की गई सारी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाए। मामले अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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