Aman Arora: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को दो साल की सजा, सुनाम कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

Punjab Minister Aman Arora: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पारिवारिक विवाद मामले में संगरूर की सुनाम कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। सुनाम कोर्ट ने अहम फैसले में कैबिनेट मंत्री समेत 9 लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने साल 2008 के पारिवारिक झगड़े के केस में कैबिनेट मंत्री को सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के साले राजिंदर दीपा ने 2008 में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राजिंदर दीपा ने कोर्ट में शिकायत दी थी कि अमन अरोड़ा और उनके साथियों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इसको लेकर ही उनके खिलाफ आईपीसी 452, आईपीसी 323 और 149 और आईपीसी 148 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
दीपा का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते अमन अरोड़ा और उसके साथियों ने उन पर हमला किया। वे उसके घर में घुस गए और संपत्ति हड़पने की कोशिश की। अमन अरोड़ा की बहन की शादी दीपा से हुई। अमन अरोड़ा पर हमला करने के आरोप में दीपा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस जांच के बाद दीपा को आरोपों से बरी कर दिया गया था। जब पुलिस ने अमन अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, तो अकाली नेता ने सीधे अदालत में शिकायत दर्ज करा दी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने दीपा के साथ समझौता कर लिया था, जो बाद में पीछे हट गई और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि दीपा ने उसे और उसकी बहन व मां को पीटा है। उन्होंने समझौते के बाद दीपा के खिलाफ शिकायत वापस ले ली थी।
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