पंजाब: जेल में बंद कैदियों को राखियां भेजने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़। पंजाब के कारागार विभाग ने जेल में बंद कैदियों को तीन अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर राखियां भेजने के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी किए। जो कैदी जेल बंद हैं कारगार विभाग उन्हें रक्षाबंधन के अवसर पर बहन द्वारा भेजी गई राखी को स्वीकारने की अनुमति देता है। इन्हें कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कारागार विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राखियां लेने का समय सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी कारागार अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि रक्षाबंधन पर किसी को मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हर कारागार के बाहरी द्वार पर राखियां रखने का उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि द्वार पर एक मेज रखी जाएगी, जिन पर राखियां रखी जा सकेंगी।
सिन्हा ने कहा कि राखियां उचित तरीके से पैक होनी चाहिए और उन पर उस कैदी का नाम लिखा होना चाहिए, जिसे राखी पहुंचानी है। इसके अलावा राखियों को कारागार के भीतर लाने से पहले उन्हें संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए।
कारागार विभाग ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनमें राखियां लेने का समय सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर किसी को भी मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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