पंजाब में नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत, जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर रहने वाले कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाकर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की इजाजत दे दी। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक चार के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत यह फैसला लिया लिया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आठ सितंबर को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छात्रों को शिक्षकों का मार्गदर्शन लेने के वास्ते स्कूल जाने के लिए माता-पिता या अभिभावक से लिखित सहमति की जरूरत होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या केंद्र या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों में पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति देने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
पीएचडी और पीजी टेक्निकल के छात्रों के लिए इंस्टीट्यूट खुलेंगे
पंजाब सरकार ने पीएचडी, टेक्निकल तथा पेशेवरों पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिये 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस लॉकडाउन के मौजूदा चरण के लिये जारी निर्देशों का पालन करते हुए यह अनुमति दी गई है। विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्र द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 'ओपन एयर थियेटरों' के संचालन की अनुमति भी दी गई है।
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