सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को दिया झटका, स्कूल फीस मामले में रोक लगाने से किया इनकार

चंडीगढ़। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा फीस मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। निजी स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस समय हर राज्य की स्थिति अलग है, उसे वहीं की हाईकोर्ट में ही उठाया जाए। अगर हाईकोर्ट के आदेश के साथ कोई समस्या है तो ही सुप्रीम कोर्ट आया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी अभिभावकों को झटका लगा है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूलने से दुखी अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थीं क्याेंकि एक तो इस कोरोना महामारी में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं उस पर निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली से हर किसी की दिक्कतें बढ़नी ही हैं।
आपको बता दें कि निजी स्कूलों और स्कूली बच्चों के माता-पिता के बीच चल रहे स्कूल फीस विवाद पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए फैसले को पंजाब सरकार ने चुनौती देने का फैसला किया था। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है।
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