जयपुर में दवाओं की कालाबाजारी व दवाओं के अधिक दाम लेने पर कार्रवाई, 11 दुकानों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी (Black marketing of drugs) रोकने व दवाओं की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए गठित औषधि नियंत्रक दल ने दवा की 11 दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर दंडस्वरूप उनके लाइसेंस निलंबित (License suspended) कर दिए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा (Dinesh Taneja) ने बताया कि शहर में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से तय मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत मिलने पर विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 11 दुकानों में अनियमितताएं मिलीं।
उन्होंने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स (Medical Stores) द्वारा बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का विक्रय करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट (Registered Pharmacist) की अनुपस्थिति में औषधियां बेचना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमत वसूलने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। तनेजा ने बताया कि मैसर्स मोनू फार्मेसी, मालवीय नगर, मैसर्स नेचर मेडिकेयर, राजा पार्क, पार्श्व कैमिस्ट, जवाहर नगर, मुकुन्द फार्मेसी एण्ड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज, शास्त्री नगर, राधिका फार्मेसी, एण्ड जनरल कॉस्मेटिक, मानसरोवर, पृथासावी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जगतपुरा, श्रीश फार्मा, मालवीय नगर, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, मुरलीपुरा का लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इन दिवसों में यह मेडिकल स्टोर्स आमजन के लिए बंद रहेंगे। शहर में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से तय मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत मिलने पर विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 11 दुकानों में अनियमितताएं मिली थीं जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
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