लक्ष्मी विलास होटल को सीबीआई ने माना सरकारी संपत्ति, कब्जे में लेने का दिया आदेश

उदयपुर। उदयपुर के होटल लक्ष्मी विलास पैलेस के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि हमने उदयपुर जिला प्रशासन को इस होटल को अपने कब्जे में लेने के लिए इसलिए आदेश दिया है क्योंकि मुकदमे चलते रहते हैं और साजिशकर्ता मुकदमे में उलझा कर लंबा खींच कर होटल का दुरुपयोग करते रहेंगे। होटल को लेकर दिये गये सीबीआई कोर्ट के आदेश के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने होटल के सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है और होटल प्रबंधन को बैंक ट्रांजेक्शन सहित अन्य किसी भी व्यवसाय गतिविधि में छेड़छाड़ नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने होटल को कब्जे में लेने की पूरी कार्रवाई कर तीन दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
होटल पर लगाया सरकारी बोर्ड
लेकसिटी की प्रसिद्ध पांच सितारा होटल लक्ष्मी विलास पैलेस को कब्जे में लेने के बाद जिला प्रशासन की ओर से मौके पर अधिकृत रूप से सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। इधर, एसीईओ के नेतृत्व में होटल में जांच कर रही टीम एक-एक सामान व अन्य वस्तुओं की सूची बनाने में जुटी है। करीब 25 से ज्यादा लोगों की टीम ने अब तक होटल के एक-एक कमरे को खंगाल, छोटी से छोटी चीज को भी सूची में संलग्न किया है। सीबीआई कोर्ट की ओर से लक्ष्मीविलास पैलेस होटल का निर्णय सरकार के पक्ष में देने के बाद जिला कलक्टर को रिसीवर नियुक्त करते हुए कब्जे लेने के आदेश दिए थे। जिला कलक्टर चेतनराम देवड़ा के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को होटल को कब्जे में ले लिया। कलक्टर ने गुरुवार को होटल के मुख्य द्वार पर सरकार बोर्ड लगा दिया।
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