राजस्थान में सीएम गहलोत ने की पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा, नई गाइडलाइंस के मुताबिक जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जयपुर। राजस्थान में बेकाबू होता जा रहा कोरोना वायरस (Rajasthan Corona Virus) का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदेश में इस घातक बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं इस संक्रमण की चेन तोड़ने की लिए अब सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) लगाने की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं शादी समारोह (Marriage Functions) पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी। गृह विभाग (Home department) ने देर रात इसको लेकर गाइडलाइंस (Guidelines) भी जारी कर दी हैं।
शादी समारोहों पर लगा ब्रेक
नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी के संबंध में किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात निकासी या प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। शादी घर पर या फिर कोर्ट मैरिज के तौर पर करने की अनुमति होगी। इसमें भी 11 लोगों ही उपस्थित हो सकेंगे। वहीं शादी की सूचना डीओआईटी की ओर से बनाए गए पोर्टल पर देनी होगी। शादी के लिए टैंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की भी अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की भी अनुमति नहीं होगी।
योजनाओं में काम करनेवालों के लिए ये नियम
वहीं लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने की अनुमति होगी।
लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
लॉकडाउन के दौरान राज्य में सभी धार्मिक स्थल (Religious Places) बंद रहेंगे। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे पूजा अर्चना और इबादत अपने घरों पर रहकर ही करें। इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैंपो, जीप पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान मेडिकल सेवाओं के लिए वाहनों को पूरी छूट होगी। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने और राज्य से बाहर जाने वाले आवश्यक माल का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट होगी।
राज्य के बाहर से आने वालों को देनी होगी रिपोर्ट
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी. वहीं श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग चलेंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी और फोन पर ऑर्डर लिए जा सकेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दूध की डेयरी और किराने की दुकानें खुलेंगी।
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