कोरोना काल में राजस्थान में वसूला गया नौ करोड़ से अधिक का जुर्माना, ये है पूरा मामला

कोरोना काल में राजस्थान में वसूला गया नौ करोड़ से अधिक का जुर्माना, ये है पूरा मामला
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प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत अब तक 6 लाख 15 हजार से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। साथ ही उनसे 9 करोड 13 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

राजस्थान में कोरोना महामारी की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश को कोरोना को लेकर लोग सदमें में हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत अब तक 6 लाख 15 हजार से अधिक लोगों का चालान कर उनसे 9 करोड 13 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

पुलिस महानिदेशक (अपराध) एमएल लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 41 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 449, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 5 लाख 36 हजार 741 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं।

सरकार के इस अध्यादेश के बाद लोगों का नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार ने इन अध्यादेशों का पालन उनकी बेहतरी के लिए के लिए ही लागू किया था।

तीन हजार से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा पृथकवास मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 634 प्राथमिकी दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 966 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। निषेधाज्ञा व वाहन कानून के तहत 9 लाख 5 हजार 798 वाहनों का चालान किया गया।

वहीं 1 लाख 65 हजार 44 वाहनों को जब्त किया गया। उनसे करीब 16 करोड़ 37 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। लाठर ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 609 व्यक्तियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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