राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन, जानें क्यों करनी पड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोगों से ये अपील

जयपुर। राजस्थान में आज से संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Rajasthan) शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य में सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई है। वहीं इन सख्त पाबंदियों के बावजूद कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकोल (Corona Protocol) की लोग धज्जियां उड़ाते नजर आए। इसी को दखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ;ने लोगों से अपील की है कि वे इसका जिम्मेदारी से पालन करें। गहलोत ने 'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन' संबंधी दिशा निर्देश ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई प्रातः 5 बजे से 24 मई प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान कोई विवाह समारोह (Marriage Functions) नहीं होगा और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्य भी इस दौरान स्थगित रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
सब्जी मंडी और धानमंडियों में उमड़ी भीड़
सख्त लॉकडाउन के पहले दिन उदयपुर शहर में लोगों ने बाजार में किराणा व सब्जी लेने के नाम पर सारे नियम कायदे तोड़ दिए। असल में लोगों की भीड़ मुख्य सब्जी मंडी व मंडी तक पहुंची जिनको रास्ते में कोई पूछने वाला नहीं था। कुछ स्थानों पर तो पुलिस ने लोगों को वापस लौटाया फिर भी भीड मंडी, धानमंडी तीज का चौक क्षेत्र में जमा हो गई। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को अपने गली, मोहल्ला व कॉलोनी से ही खरीदने की अपील के बाद भी नहीं माने। इसके अलावा शहर में वाहनों की आवाजाही भी दिखने को मिली।
लॉकडाउन में ये पाबंदियां लगाई गईं
अधिकारियों ने बताया कि विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जिनकी जानकारी संबंधित वेब पोर्टल पर देनी होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए पृथक-वास में रखा जाएगा।
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