हाईकोर्ट ने कांग्रेस में विलय करने वाले बसपा विधायकों को जारी किया नोटिस, 11 अगस्त तक मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान में सत्ता को लेकर गतिरोध जारी है। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान का रुख किया है। इस पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुइ। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस में विलय को लेकर बसपा के छह विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 11 अगस्त तक इसपर जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान बसपा ने कोर्ट में तर्क दिया कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, ऐसे में राज्य स्तर पर विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते हैं। संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सितंबर 2019 में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए।
भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विलय के खिलाफ इस वर्ष मार्च में विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी और कहा था कि यह दल-बदल कानून का उल्लंघन है लेकिन अध्यक्ष ने 24 जुलाई को उनकी शिकायत अस्वीकृत कर दी थी। दिलावर ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अपनी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। विलय के खिलाफ बसपा ने भी याचिका दायर की थी।
बुधवार को हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
बसपा ने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर भी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दोनों की याचिकाओं पर बुधवार को करीब 1 घंटे सुनवाई हुई थी। उसके बाद आज फिर इस पर सुनवाई शुरू हुई।
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