राजस्थान में पंचायत चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू, 28 सितम्बर से शुरू होने हैं मतदान

जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के चार चरणों में सम्पन्न होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव के लिए 28 सितम्बर, द्वितीय चरण चुनाव के लिए 3 अक्टूबर, तृतीय चरण चुनाव के लिए 6 अक्टूबर तथा चतुर्थ चरण चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। आदेश के अनुसार राज्य के मंत्री चुनाव से संबधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्री अगर चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे और साथ ही निजी वाहन का प्रयोग करते समय भी उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। आदर्श आचार संहिता की अवधि में निर्वाचन से जुडे़ सरकारी अधिकारियों का मंत्रियों के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में जाना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने एक अन्य आदेश में चार चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए मतदान दिवसों के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। आदेश के अनुसार मतदान की तारीखों- 28 सितम्बर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर तथा 10 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
निर्वाचन आयोग के आयुक्त बोले- ग्राम पंचायत चुनाव कोरोना वायरस संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना के साथ करवाए जाएं
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पी एस मेहरा ने कहा कि राज्य की 3847 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए करवाए जाएं। मेहरा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के 26 जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), पुलिस आयुक्त और अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में कोरोना वायरस के चलते इस बार के चुनाव ज्यादा चुनौती से भरे हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल की पालना करते हुए हमें चुनाव करवाने होंगे। उन्होंने कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों के साथ मतदान केंद्रों की 'मॉक ड्रिल' करवाने के भी निर्देश दिए।
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