राजस्थान में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी, भूलकर भी ना करें ये गलती वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

राजस्थान में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी, भूलकर भी ना करें ये गलती वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना
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राजस्थान के गृह विभाग ने राज्य में विवाह समारोह के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी गई।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस (Rajasthan Corona Virus) संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। वैसे तो राज्य में सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े (Public discipline fortnight) के तहत पाबंदियां लगा रखी हैं इसके बावजूद प्रदेश में कोरेाना के मामले कम होने के बजाए और ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं अब राजस्थान के गृह विभाग ने राज्य में विवाह समारोह (Marriage Functions) के आयोजन के लिए दिशा निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। गृह विभाग (Rajasthan Home department) की ओर से जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी गई।

31 से ज्यादा महमान हुए तो लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश विवाह समारोह में 31 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति देने पर मैरिज हाल/मैरिज गार्डन के मालिक पर एक लाख रूपये का जुर्माना और विवाह समारोह तीन घंटे की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर समारोह के आयोजक पर एक लाख रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इतने घंटे में निपटाना होगा समारोह

किसी भी व्यक्ति को विवाह के लिये एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और आयोजक को समारोह से पूर्व लिखित में संबंधिति उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। लिखित सूचना में निर्धारित तीन घंटे का समय, विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची और विवाह स्थल की जानकारी देनी होगी। गृह विभाग के अनुसार विवाह समारोह आयोजक को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी का प्रबंध करना होगा और संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाया जाना जरूरी होगा।

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