राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में ऑनलाइन भरा जा सकेगा नामांकन पत्र, ये हैं एंट्री नियम

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में ऑनलाइन भरा जा सकेगा नामांकन पत्र, ये हैं एंट्री नियम
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कोरोना महामारी के चलते राज्य की चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मत पत्र के उपयोग की अनुमति दी गई है।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति में थोड़ा सुधार है, लेकिन सरकार यहां किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी को देखते हुए कोरोना महामारी के चलते राज्य की चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को डाक मत पत्र के उपयोग की अनुमति दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि महामारी के मद्देनजर इन उपचुनाव में जहां नामांकन के दौरान केवल चार व्यक्ति और दो वाहनों को ही परिसर में आने की अनुमति होगी। नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा।

केवल पांच व्यक्ति ही घर-घर जाकर जनसपंर्क कर सकेंगे

इसी तरह चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल पांच व्यक्ति ही घर-घर जाकर जनसपंर्क कर सकेंगे। साथ ही सभाओं में भी केंद्र-राज्य सरकार द्वारा कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा का कोई चुनाव हो रहा है। ऐसे में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण के साथ 'सुरक्षित चुनाव' करवाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हालांकि कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम है लेकिन उम्मीदवार, उनके समर्थक और मतदाता किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें।

मतदान केंद्रों में संख्या को लेकर ये हैं निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर भीड़ को सुनियोजित करने के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में में 1,000 से ज्यादा संख्या वाले मतदान केंद्रों की संख्या में करीब 45 प्रतिशत का इजाफा किया है। जहां सभी विधानसभाओं में कुल 1074 मतदान केंद्र थे, उन्हें अब बढ़ाकर 1529 कर दिया गया है। उन्होने बताया कि महिला, पुरुषों के अलावा वरिष्ठ जनों और दिव्यांगो के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था की गई है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोविड-19 मरीजों और 40 फीसद से अधिक दिव्यांगजनों सहित कुछ अन्य के लिए आयोग ने पहली बार डाक मत की सुविधा दी है। गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को 28 से बढ़ाकर 30.80 लाख रुपये कर दिया है।

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