पांच साल की मासूम के साथ किया था बलात्कार, कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई फांसी की सजा

जयपुर। राजस्थान के झुंझुनूं जिले की विशेष पोक्सो अदालत (Pocso Court) ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) के जुर्म में 20 वर्षीय सुनील कुमार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। झुंझुनू जिले के पिलानी में बच्ची के साथ दुष्कर्म की यह वारदात 19 फरवरी को हुई थी। पुलिस ने जांच कर घटना के मात्र नौ दिन में अदालत में आरोप पत्र दायर किया और प्रकरण में 40 गवाह जुटाकर अदालत से आरोपी को सिर्फ 26 दिन में सजा दिलवा दी।
19 फरवरी की है घटना
पुलिस महानिरीक्षक हवासिंह घुमरिया ने बताया कि 19 फरवरी की शाम को बच्ची खेत में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर आए कुमार ने उसका अपहरण कर लिया। मासूम के भाई-बहनों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए। बच्ची रात में सुनसान जगह पर लहूलुहान स्थिति में मिली थी। घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी कुमार को गिरफ्तार कर लिया। घुमरिया ने बताया कि इस मामले में 40 से अधिक गवाह जुटाए गए और साथ ही करीब 250 दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए गए।
पुलिस ने मुस्तैदी से किया काम
पुलिस ने इस मामले में रोजाना 12 से 13 घंटे काम किया और आरोप पत्र दायर कर दिया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो कानून लागू होने के बाद किसी बच्ची से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाए जाने का जिले में यह दूसरा मामला है। तीन साल पहले ऐसे ही एक मामले में दोषी विनोद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पोक्सो अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि अदालत ने जेल प्रबंधन को कहा है कि वे अपराधी को धार्मिक और प्रेरक किताबें उपलब्ध करवाएं। कुमार ने सुनवाई में अदालत से कहा कि अपराध का कारण नशा था। लेकिन उसकी इस दलील को अदालत ने नहीं माना, क्योंकि उसने करीब 40 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी और बच्ची को चॉकलेट व चिप्स भी दिलवाए थे। ऐसे में वह होश में था। अदालत में उसने यह भी स्वीकारा कि वह नशे के अलावा अश्लील वीडियो देखता था, जिसे अदालत ने गंभीर माना।
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