फर्जी अंकतालिका मामला : राजस्थान कोर्ट ने भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा को भेजा जेल

फर्जी अंकतालिका मामला : राजस्थान कोर्ट ने भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा को भेजा जेल
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सारडा के पुलिस उपाधीक्षक डी एस चूंडावत ने कहा कि विधायक ने सोमवार को सारडा की अदालत में सरेंडर किया। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें 23 जुलाई तक जेल भेजा गया है।

जयपुर। राजस्थान की एक स्थानीय अदालत (Local Court) ने भाजपा के विधायक अमृत लाल मीणा (BJP MLA Amrit Lal Meena) को सरपंच के चुनाव (Elections) में अपनी पत्नी की फर्जी अंकतालिका (fake mark sheet) पेश करने के मामले में जेल भेज दिया है। सारडा के पुलिस उपाधीक्षक डी एस चूंडावत ने कहा कि विधायक ने सोमवार को सारडा की अदालत में सरेंडर किया। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें 23 जुलाई तक जेल भेजा गया है।

क्या है विधायक पर आरोप?

अधिकारियों के अनुसार मीणा ने सेमड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव में अपनी पत्नी के दस्तावेजों पर अभिभावक (Guardian) के रूप में हस्ताक्षर किए थे। यह कथित फर्जी अंकतालिका कक्षा पांच की थी। इस मामले में शांतादेवी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है और वह इस समय जमानत पर हैं। चूंडावत ने कहा कि मीणा की अंतरिम जमानत याचिका High Court में खारिज हो गई थी। इसके बाद मीणा ने Supreme Court में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मीणा से तीन सप्ताह में सारडा की अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा था।

भाजपा सरकार ने अनिवार्य की थी शैक्षणिक योग्यता

इस मामले में 2015 में शांतादेवी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली शुगना देवी ने सेमड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया था जिसमें कहा था कि शांतादेवी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय फर्जी अंकतालिका पेश की। इस मामले की जांच बाद में अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग सीबी सीआईडी को सौंपी गई जिसने अंकतालिका को फर्जी पाया और शांतादेवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। राज्य में भाजपा की गत सरकार ने पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी।

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