Rajasthan Crisis: राजस्थान के राज्यपाल ने कहा - शॉर्ट नोटिस पर बुला सकते हैं विधानसभा सत्र, करना होगा ये काम

Rajasthan Crisis: राजस्थान के राज्यपाल ने कहा - शॉर्ट नोटिस पर बुला सकते हैं विधानसभा सत्र, करना होगा ये काम
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Rajasthan Crisis: राज्यपाल ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा था कि गहलोत सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस देना होगा। और बताना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा।

Rajasthan Crisis: राजस्थान के राज्यपाल ने अशोक गहलोत गुट के विधायकों को शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने पर अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार को अपने उद्देश्य का संसोधित प्रस्ताव दोबारा भेजना होगा। बता दें कि राज्यपाल के 21 दिन के नोटिस की बात पर गहलोत सरकार में उथल-पुथल का माहौल है। राज्यपाल के इस फैसले को गहलोत सरकार राज्यपाल और बीजेपी की मिली-जुली साजिश बता रही है।

संसोधित प्रस्ताव में होना चाहिए ये कारण

राजस्थान के राज्यपाल ने कहा है कि शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सरकार को अपने उद्देश्य के संसोधित प्रस्ताव को दोबारा भेजना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में उन्हें बताना होगा कि यह विधानसभा सत्र वो बहुमत साबित करने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस संसोधित प्रस्ताव पर विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति मिल सकती है।

21 दिन के समय-सीमा का दिया था निर्देश

बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा था कि गहलोत सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस देना होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार को बताना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना का खतरा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना होता है तो इसकी क्या गारंटी होगी कि संक्रमण दूसरे लोगों में नहीं फैलेगा।

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