राजस्थान में 17 मई तक और कड़ी हुई पाबंदियां, नई गाइडलाइन्स जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

राजस्थान में 17 मई तक और कड़ी हुई पाबंदियां, नई गाइडलाइन्स जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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राजस्थान सरकार ने राज्य में मौजूदा जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त करते हुए इसे 14 दिन और विस्तार दिए जाने का फैसला किया है। इसके तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस (Rajasthan Corona Virus) भयावह रूप लेता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं इस घातक बीमारी की वजह से मरनेवालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे सरकार के सामने कड़ाई से नियम लागू करने के अलावा और कोई ऑपशन नहीं है। इसी स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में मौजूदा जन अनुशासन पखवाड़े को और सख्त करते हुए इसे 14 दिन और विस्तार दिए जाने का फैसला किया है। इसके तहत अब 17 मई तक अनुमति प्राप्त दुकानों के अलावा सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे। राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बारे में दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए।

महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित

इसके अनुसार, राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने तीन मई से 17 मई तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' घोषित किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, सात मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रातः पांच बजे तक व 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक 'Weekend Curfew' रहेगा जबकि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत पृथक-वास में भेज दिया जाएगा। हालांकि, इस दौरान सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।

विवाह समारोह में अब 31 लोग ही होंगे शामिल

विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही शामिल होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम तीन घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। निर्दशों में यह भी परामर्श दिया गया है कि 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

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