राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल इस दिन से खोलने का लिया निर्णय

राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल इस दिन से खोलने का लिया निर्णय
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राजस्थान सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। राजस्थान सरकार ने आगामी आठ फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और कॉलेजों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल शर्तों के सख्ती से पालन के साथ खोलने का निर्णय लिया है।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। प्रदेश में कोरोना के केसों में गिरवट के साथ लोगों के दिलों से इस घातक बीमारी का डर भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसीलिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। राजस्थान सरकार ने आगामी आठ फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और कॉलेजों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकाल शर्तों के सख्ती से पालन के साथ खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, सभी सिनेमा हाल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे।

आयोजनों में 200 लोग हो सकेंगे उपस्थित

सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों-कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकाल पालन के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की तरह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित हेल्थ प्रोटोकाल के पूर्ण पालन की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

कॉलेजों के लिए ये नियम

इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा, थिऐटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए।

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