बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय का मामला : अब हाईकोर्ट 11 अगस्त को सुनाएगा फैसला

जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक उठा पटक का दौर लगातार जारी है। यहां सियासी खींचतान का दौर जोरों पर है। इसी बीच बृहस्पतिवार को बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में सुनवाई हुई। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इब इस मामले में पीठ 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को आठ अगस्त तक नोटिस तामील कराने के लिए जैसलमेर डीजे को आदेश दिए और कहा कि इसके लिए जैसलमेर एसपी की सहायता भी ली जा सकती है। बता दें कि बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यहां तक कि बसपा प्रमुख ने तो इस विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की थी।
भाजपा विधायक और बसपा ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 30 जुलाई को जारी अंतरिम आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। अपील में कहा गया था कि 14 अगस्त से राज्य विधानसभा का सत्र है। विधायकों के बाड़ेबंदी में होने के कारण नोटिस की कार्यवाही पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे हालात में डबल बेंच स्पीकर के आदेश पर रोक लगाए। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने याचिका में विधानसभा अध्यक्ष, सचिव व सीपी जोशी सहित बसपा के छह विधायकों को भी पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को याचिकाकर्ता ने चार महीने पहले मार्च 2020 में बसपा विधायक लखन सिंह, राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेडि़या, जोगेन्दर सिंह अवाना, संदीप कुमार व वाजिब अली के कांग्रेस में विलय के खिलाफ शिकायत की थी।
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