सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त राजस्थान सरकार, बढ़ाई जुर्माना राशि

जयपुर। राजस्थान में अब सड़क सुरक्षा का पालन न करने वालों की खैर नहीं। प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम-2019 में कुछ संशोधन किया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करनेवालों की जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की गई है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं प्रदेश में इस फैसले से सड़क सुरक्षा का पालन नहीं करने वालों की जेब और ढीली हो सकती है।
राजस्थान में नए मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके तहत अब सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल से इंकार करने एवं ओवरलोड़ वाहनों के अपराधों में अब जुर्माना राशि न्यूनतम 20 हजार एवं अधिकतम 40 हजार रुपये तय की गई है। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 से 1000 रुपये तक की गई है। लालबत्ती जंप करने, सड़क चिंह की अवहेलना, बिना स्वीकृति वाहनों पर सायरन लगाने करने एवं पार्किंग नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि 100 रुपये रखी गई है।
आपको बतों दें कि पिछले साल केन्द्र सरकारी की ओर से पूरे देश में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था। जिसमें सड़क सुरक्षा का पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जुर्माना राशि को दस गुना तक बढ़ा दिया था।
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