तीन नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का मामला : कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई ऐसी सजा सुनकर आप भी करेंगे तारीफ

कोटा (राजस्थान)। बलात्कार जैसी घिनोनी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। देश में बलात्कार की घटनाएं कम होने के बजाए बढ़ रही हैं और इन्हें अंजाम देने वाले कई दरिंदे इस घिनौनी घटना को अंजाम देने बाद भी आजाद घूम रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटा में तीन साल पहले हुए पांच से नौ साल आयु तक की तीन बच्चियों के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। जिले की एक अदालत ने 27 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सुरेश वर्मा ने बताया कि पॉक्सो कानून के तहत गठित विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार, बाल यौन शोषण संरक्षण कानून (पॉक्सो) और एससी/एसटी कानून के तहत मिथुन उर्फ गजेन्द्र राव को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने सोमवार को राव को दोषी करार देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को सजा सुनाते हुए 'बेवजह नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए' जो 'पूरी न्यायपालिका और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं।' वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। नौ साल की बच्ची की मां की शिकायत पर राव के खिलाफ जुलाई 2017 में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि राव ने गांव की ही पांच और सात साल उम्र की दो अन्य बच्चियों के साथ भी बलात्कार किया है। पुलिस ने जांच के आधार पर राव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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