राजस्थान में एक सितम्बर से खुलेंगे स्कूल व कॉलेज, इन निर्देशों का करना होगा पालन

जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य में कक्षा 9 से 12 तक निजी और सरकारी विद्यालय (Private & Govt Schools), विश्वविद्यालय (Universities), कोचिंग संस्थान (Coachine Centers) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक सितम्बर से फिर से खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंत्री समूह द्वारा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है। गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग (Home Department) ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण (Corona virus) की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गृह विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ खुल सकेगी। राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों(कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा। विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल आनलाइन माध्यम (Online Platform) से संचालित रहेंगी।
गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के टीके (Vaccination) की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता की शर्त के साथ एक सितम्बर से बैठक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों को अभी आफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते, तो उन पर संबंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।
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